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पूजा सिंघल की डिस्चार्ज याचिका पर 3 अप्रैल को ED कोर्ट का फैसला

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Ranchi: मनी लॉन्ड्रिंग केस की आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की डिस्चार्ज याचिका पर ED कोर्ट 3 अप्रैल को फैसला सुनाएगा. पूजा सिंघल शनिवार को ED कोर्ट में सशरीर हाजिर हुईं. उन्होंने ED कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की अदालत में हाजिरी लगायी. इस दौरान खूंटी जिले से जुड़े मनरेगा घोटाला केस में पूजा सिंघल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर दोनों ओर से बहस हुई. पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा. वहीं ED की ओर से अधिवक्ता आतिश कुमार ने बहस की. बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब ED कोर्ट डिस्चार्ज याचिका पर क्या फैसला सुनाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा.

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बता दें कि पूजा सिंघल खूंटी में मनरेगा घोटाले के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने और इन पैसों को अलग-अलग जगहों पर निवेश करने की आरोपी हैं. फिलहाल पूजा सिंघल प्रोविजनल बेल पर हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ दो महीने की जमानत दी है.

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