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तब्लीगी जमातियों ने कुबूला कोरोना संक्रमण फैलाने का जुर्म, कोर्ट ने 13 जमातियों पर लगाया जुर्माना

बरेली
पिछले साल के दौरान कोविड नियमों पर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन और वीजा नियमों के उल्लंघन के मुकदमे मे फंसे तब्लीगी जमातियों ने बेरली सीजेएम कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने जेल में बिताई समयावधि को सजा मानते हुए जमातियों को अर्थदंड से दंडित किया है।

कम से कम सजा की थी याचना
जमातियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में गरीबी का वास्ता और पैरोकार न होने की दलील देते हुए कम से कम सजा देने की याचना की थी। इस पर कोर्ट ने जेल में बिताई सजा की अवधि को ही दंड माना। लेकिन सभी धाराओं पर अलग-अलग अर्थदंड लगाते हुए जमातियों को दंडित किया है।

13 जमातियों पर लगाया जुर्माना
कोर्ट ने बिजनौर जिले के नगीना थाने में नामजद आठ विदेशी जमातियों के अलावा पांच स्थानीय जमातियों समेत कुल 13 मुलजिमों को 77700 रुपये के कुल अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा के आठ जमातियों को कुल 3,59,200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। गौरतलब है कि पिछले साल जमातियों की ओर से कोविद नियमों के उल्लंघन का यह मामला बहु चर्चित रहा और इस मामले में कई जमातियों की गिरफ्तारी की गई थी।