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हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक, 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का नहीं हुआ है पालन

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हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आरक्षण एवं आवंटन कार्रवाई रोकी। सोमवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया शासनादेश। सभी डीएम को भेजा गया आदेश। 17 मार्च को आरक्षण प्रकाशन होना था। 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।
पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पद के लिए आरक्षण सूची जारी की जा चुकी है। इसके मद्देनजर आपत्तियां भी मांगी गई हैं। आपत्तियों का निस्तारण अंतिम चरण में चल रहा है। इस दौरान अजय कुमार बनाम राज्य सरकार की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आरक्षण सूची को अंतिम रूप न देने के लिए कहा है।

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आरक्षण एवं आवंटन कार्रवाई रोकी। सोमवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया शासनादेश। सभी डीएम को भेजा गया आदेश। 17 मार्च को आरक्षण प्रकाशन होना था। 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।