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वाराणसी में गृहकर जमा नहीं करने वाले 3551 अनावासीय भवनों की होगी कुर्की, नोटिस चस्पा करने का निर्देश

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गृहकर जमा नहीं करने वाले 3551 अनावासीय भवनों पर अब कुर्की की कार्रवाई होगी। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने नगर निगम की अधिनियम 556 के तहत नोटिस आफ डिमांड जारी किया है। नगर निगम के रिकार्ड में वह ये भवन हैं जो कमाई तो करते हैं लेकिन गृहकर जमा करने से कतराते हैं। इसके लिए नगर आयुक्त के निर्देश पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। साथ ही यह अधिकार भी दिया है कि अगर यह भवन स्वामी 31 मार्च से पहले पैसा जमा कर देते हैं तो उन्हें गृहकर पर कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। काफी लंबे समय से गृहकर जमा करने में हीलाहवाली करने वाले इन कामर्शियल भवन मालिकों से नगर निगम अब सख्ती से निबटेगा। इसके लिए सभी जोनल अधिकारियों को कड़ा निर्देश जारी किया गया है। वहीं मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी को इन भवनों की कुर्की का आदेश दिया है। उधर, नगर निगम की ओर से कुर्की की कार्रवाई के लिए सभी भवन स्वामियों को नोटिस आफ डिमांड जारी हो गया है। अगर समय से पैसा नहीं जमा किए तो कार्रवाई तय है।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गृहकर जमा नहीं करने वाले 3551 अनावासीय भवनों पर अब कुर्की की कार्रवाई होगी। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने नगर निगम की अधिनियम 556 के तहत नोटिस आफ डिमांड जारी किया है।

नगर निगम के रिकार्ड में वह ये भवन हैं जो कमाई तो करते हैं लेकिन गृहकर जमा करने से कतराते हैं। इसके लिए नगर आयुक्त के निर्देश पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। साथ ही यह अधिकार भी दिया है कि अगर यह भवन स्वामी 31 मार्च से पहले पैसा जमा कर देते हैं तो उन्हें गृहकर पर कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा।