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Noida Section 144 News: नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144, ध्यान रखें ये बातें

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नोए़डा
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंगलवार को 30 अप्रैल तक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की गई है। जिसमें अनधिकृत विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, पब्लिक फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

नोयडा पुलिस ने बताया कि COVID-19 महामारी के बीच होली, शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, आंबेडकर जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती जैसे आगामी त्यौहारों को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि इन मौकों के दौरान, असामाजिक तत्वों द्वारा कानून और व्यवस्था को बाधित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है इसलिए धारा 144 लगाना जरूरी था।

लाठी-रॉड लेकर घूमने पर पाबंदी
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि अवधि के दौरान लोगों को आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। किसी को भी सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, रॉड या शस्त्रों के साथ घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भूख हड़ताल पर भी बैन
आदेश में कहा गया है कि किसी को भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विरोध, जुलूस या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही वे किसी और को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अधिकारी ने कहा कि किसी भी सरकारी या निजी कार्यालय के भीतर शस्त्रों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो लोग सरकार द्वारा सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रदान किए गए हैं, वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके गनर कार्यालयों से बाहर रहें।

नहीं कर सकेंगे हर्ष फायरिंग
पुलिस ने इस अवधि के दौरान शादी या किसी समारोह में हर्ष फायरिंग पर भी बैन किया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों शराब पीने पर भी पाबंदी है। ऐसी ऑडियो या वीडियो शेयर करने पर कार्रवाई होगी, जिससे किसी प्रकार का तनाव पैदा हो।

आदेश में चेतावनी दी गई है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन या इसके किसी भी उप-अनुभाग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा चलेगा।