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धार्मिक स्थलों में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी

मस्जिद में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल की इविवि कुलपति की शिकायत के बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर अफसरों ने कमर कस ली है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आईजी केपी सिंह ने रेंज के सभी जिला कप्तानों व डीएम को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रात 10 से सुबह छह बजे तक धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर लाउस्पीकर पर रोक संबंधी आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए।इविवि कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की ओर से पिछले दिनों उनके आवास के पास स्थित मस्जिद से होने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर अफसरों ने पहल शुरू कर दी है। इसके तहत आईजी ने प्रयागराज के साथ ही प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी के कप्तान व डीएम को पत्र भेजा है।इसमें कहा गया है कि  हाईकोर्ट का आदेश है कि रात 10 से सुबह छह बजे तक किसी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न किया जाए। ऐसे में इस आदेश का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त अवधि में न सिर्फ सार्वजनिक स्थल बल्कि धार्मिक स्थलों में भी लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई जाए। विशेष परिस्थिति में अनुमति लेने पर ही छूट दी जाए। आईजी रेंज केपी सिंह ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर कोर्ट की ओर से पहले से आदेश जारी किए गए हैं। इसी आदेश के सख्ती से अनुपालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग न करने की बात कही गई है।

मस्जिद में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल की इविवि कुलपति की शिकायत के बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर अफसरों ने कमर कस ली है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आईजी केपी सिंह ने रेंज के सभी जिला कप्तानों व डीएम को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रात 10 से सुबह छह बजे तक धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर लाउस्पीकर पर रोक संबंधी आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए।

इविवि कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की ओर से पिछले दिनों उनके आवास के पास स्थित मस्जिद से होने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर अफसरों ने पहल शुरू कर दी है। इसके तहत आईजी ने प्रयागराज के साथ ही प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी के कप्तान व डीएम को पत्र भेजा है।

इसमें कहा गया है कि  हाईकोर्ट का आदेश है कि रात 10 से सुबह छह बजे तक किसी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न किया जाए। ऐसे में इस आदेश का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त अवधि में न सिर्फ सार्वजनिक स्थल बल्कि धार्मिक स्थलों में भी लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई जाए। विशेष परिस्थिति में अनुमति लेने पर ही छूट दी जाए। आईजी रेंज केपी सिंह ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने को लेकर कोर्ट की ओर से पहले से आदेश जारी किए गए हैं। इसी आदेश के सख्ती से अनुपालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग न करने की बात कही गई है।