प्रयागराज के बरेठी ग्राम पंचायत को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आरोप है कि चुनाव में आबादी व चक्रानुक्रम से आरक्षण नहीं दिया गया है। याची राजेश कुमार सिंह के अधिवक्ता कमल सिंह यादव का कहना है कि ग्राम पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 70 फीसदी है। 15 फीसदी अनुसूचित जाति व 15 फीसदी सामान्य वर्ग की आबादी है।पिछले चार बार सीट पर सामान्य का चुनाव हुआ और पांचवी बार सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया था।अब यह सीट चक्रानुक्रम से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तीन मार्च 21की सूची में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी।हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर से 20 मार्च को जारी सूची में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है।जो आरक्षण नियमावली व संविधान के उपबंधों का खुला उल्लंघन है।इसमें चक्रानुक्रम से आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है।याचिका में तीनमार्च को जारी सूची को प्रभावी करने तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण खत्म करने की मांग की गई है।याचिका की शीघ्र सुनवाई की संभावना है।
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