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हरेंद्र प्रधान की हत्या के मामले में सुंदर भाटी सहित 12 बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

नोएडाग्रेटर नोएडा में हुए हरेन्द्र प्रधान हत्याकांड में कुख्यात सुंदर भाटी और उसके 11 साथियों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र प्रधान और उनके गनर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुंदर भाटी जेल में बंद है। हरेंद्र प्रधान मर्डर मामले में सजा मिलना पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सुंदर भाटी अब तक सभी मामलों में गवाहों और पक्षकारों पर दबाव बनाने में कामयाब हो रहा था। गुरुवार को सुंदर भाटी सहित 12 आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।2015 में की थी हत्याबता दें कि, दनकौर के दादूपुर गांव निवासी हरेंद्र प्रधान उर्फ हरेंद्र नागर की 2015 में ग्रेटर नोएडा कोतवाली के ही नियाना गांव में बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। ये दादूपुर गांव के प्रधान थे। घटना वाले दिन अपने कुछ साथियों और गनर के साथ एक शादी समारोह में पहुंचे थे। वापस लौटते समय उन पर हमला किया था। घटना के दौरान उनके गनर भूदेव शर्मा ने भी बदमाशों से लोहा लिया था। बदमाशों की गोली लगने से उनकी भी मौत हो गई थी। हालांकि, जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश मारा गया था।इस मामले में पुलिस ने सुंदर भाटी और उसके गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जांच के दौरान पुलिस ने सुंदर भाटी और उसके गैंग के खिलाफ साक्ष्य इक्टठा किए थे। गुरुवार को इस मामले में सुंदर भाटी और उसके गैंग के सिंहराज, योगेश, ऋषिपाल, बिल्लु, अंकित, कालू, विकास समेत 13 बदमाशों की पेशी सूरजपुर स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी हुई। इस मामले में कोर्ट ने मनोज को बरी कर दिया, जबकि कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बहस के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है।बेवन नागर को दी गई थी जान से मारने की धमकीहरेंद्र नागर की पत्नी बेवन नागर को 8 फरवरी 2021 को कासना कोतवाली एरिया के एशियन पेंट्स कंपनी के कार सवारों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया था। उनकी तहरीर पर पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के बदमाशों के खिलाफ मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा गया था कि पति की हत्या के मामले में गवाही देने पर उसके परिवार के सदस्य की हत्या कर दी जाएगी।