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UP Panchayat Chunav: यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू, जानिए 10 बड़ी बातें

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लखनऊउत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की है। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को चार चरणों में वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे दो मई को आएंगे। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस चुनाव के मद्देनजर जारी आचार संहिता की 10 बड़ी बातों को जान लीजिए।यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में 18 जिले, दूसरे चरण में 20 जिले, तीसरे चरण में 20 जिले, चौथे चरण में 17 जिले शामिल रहेंगे। पहले चरण के लिए उम्मीदवारों का नामांकन 3 और 4 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का नामांकन 7 और 8 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का नामांकन 13 और 15 अप्रैल को जबकि चौथे और आखिरी चरण का नामांकन 17 और 18 अप्रैल को होगा। 1) लिखकर, बोलकर या किसी प्रतीक के माध्यम से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जति, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक दल की भावना आहत हो या फिर उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। 2) चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर और साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे। इनका प्रयोग रात में 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक प्रतिबंधत रहेगा। 3) प्रत्याशी चुनाव में निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे। 4) सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे। धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित असलहे, लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर लेकर नहीं चलेंगे। साथ ही यातायात में बाधा भी उत्पन्न नहीं करेंगे। 5) मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लााने या वापस ले जाने के लिए वाहन नहीं उपलब्ध कराएंगे। वोटिंग के लिए परिजन को ले जाने के लिए निजी गाड़ी को मतदान केंद्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे। 6) मतदान से संबंधित अधिकारियों के कार्य में बाधा नहीं डालेंगे और ना ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केंद्रों पर कब्जा, मतदाता को मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे। 7) निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मैजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी, मतदान कार्मिक, प्रत्याशी, मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। 8) कोई भी व्यक्ति जो संबंधित जिले का निवासी नहीं है, तो मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पहले ही जिला छोड़ देगा। (देखिए पीडीएफ)आदर्श आचार संहिता 20219) भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्री किसी मतदान केंद्र पर मतदाता होने के अतिरिक्त अन्य किसी हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे। सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरों को चुनाव कार्य से नहीं जोड़ेंगे। 10) चुनाव के दौरान क्षेत्र में कोई नवीन निर्माण कार्य या किसी परियोजना के शिलान्यास या फिर उद्घाटन कार्यक्रम का शिलान्यास नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की। पंचायती राज विभाग ने सीटवार आरक्षण का काम पूरा कर लिया है। इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। विभाग की वेबसाइट www.panchayatiraj.up.nic.in पर जाकर लाइव देखा जा सकता है। चार चरणों में होगी वोटिंग