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मृत लोगों को पेंशन देकर लाखों हड़पने के मामले की फिर से होगी जांच 

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मृत व्यक्तियों के नाम पेंशन भुगतान कर लाखों के घोटाले पर पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर  आपत्ति  तय करते हुए सी जे एम मथुरा ने पुनर्विवेचना का निर्देश दिया है और अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट मे दाखिल कर दी है।याची की पुलिस रिपोर्ट पर आपत्ति पर फैसला न लेकर लटकाए रखने पर सी जे एम मथुरा से  हाईकोर्ट  ने 10 दिन में रिपोर्ट मांगी थी।रिपोर्ट दाखिल होने के बाद न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने याचिका को अर्थहीन मानते हुए निरस्त कर दिया है।  याची माधव सिंह जनता अगेंस्ट करप्शन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है।उसने खंड विकास अधिकारी गोवर्धन, ग्राम पंचायत अधिकारी बछगांव , ग्राम प्रधान व सिंडीकेट बैंक प्रबंधक के खिलाफ मिलीभगत व धोखाधड़ी से मृतकों, अपात्र लोगों के नाम फर्जी दस्तावेज तैयार कर पेंशन भुगतान कर लाखों रुपये हड़प जाने के आरोप मे मगोरा थाने में एक आई आर दर्ज कराई है।पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर  मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की है।सी जे एम की अदालत में याची ने प्रोटेस्ट दाखिल की है।नवंबर 19में दाखिल अर्जी पर फैसला न लेकर लटकाए रखा गया है।जिस पर यह याचिका दायर की गई थी।सीजेएम के आदेश के बाद मामले की अब फिर से जांच होगी।

मृत व्यक्तियों के नाम पेंशन भुगतान कर लाखों के घोटाले पर पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर  आपत्ति  तय करते हुए सी जे एम मथुरा ने पुनर्विवेचना का निर्देश दिया है और अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट मे दाखिल कर दी है।

याची की पुलिस रिपोर्ट पर आपत्ति पर फैसला न लेकर लटकाए रखने पर सी जे एम मथुरा से  हाईकोर्ट  ने 10 दिन में रिपोर्ट मांगी थी।रिपोर्ट दाखिल होने के बाद न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने याचिका को अर्थहीन मानते हुए निरस्त कर दिया है। 

 याची माधव सिंह जनता अगेंस्ट करप्शन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है।उसने खंड विकास अधिकारी गोवर्धन, ग्राम पंचायत अधिकारी बछगांव , ग्राम प्रधान व सिंडीकेट बैंक प्रबंधक के खिलाफ मिलीभगत व धोखाधड़ी से मृतकों, अपात्र लोगों के नाम फर्जी दस्तावेज तैयार कर पेंशन भुगतान कर लाखों रुपये हड़प जाने के आरोप मे मगोरा थाने में एक आई आर दर्ज कराई है।
पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर  मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की है।सी जे एम की अदालत में याची ने प्रोटेस्ट दाखिल की है।नवंबर 19में दाखिल अर्जी पर फैसला न लेकर लटकाए रखा गया है।जिस पर यह याचिका दायर की गई थी।सीजेएम के आदेश के बाद मामले की अब फिर से जांच होगी।