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अगर मुंह पर नहीं है मास्क तो बस में नहीं कर सकेंगे सफर, जानें कहां लागू हुआ है ये नियम

प्रयागराजदेश में एक बार फिर से कोविड-19 का संक्रमण फैलने लगा है। इसी संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने यह तय किया है कि बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट तभी दिया जाएगा, जब वह मुंह पर मास्क लगाए मिलेंगे। इसके लिए बकायदा रोडवेज ने अपने बस चालक और कंडक्टर को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये फैसला मुख्यालय अफसरों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया।अलग से बनेगा टिकट काउंटरबैठक के बाद प्रयागराज सिविल लाइंस बस अड्डे पर यह नियम लागू कर कंडक्टर और बस ड्राइवर को इसके बारे में समझाया गया। इसके अलावा सिविल लाइंस रोडवेज बस स्टैंड पर बस स्टेशन पर मास्क के लिए अलग काउंटर बनाए जाने की भी तैयारी है। यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक टीकेएस बिसेन ने बताया कि हम लोग बढ़ते संक्रमण को लेकर काफी संजीदा हैं। हमारी बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा करवानाा हमारी जिम्मेदारी है। ये नियम प्रयागराज, प्रतापगढ, कौशाम्बी, मिर्जापुर में लागू है। बस को प्रयागराज से रवाना होने से पहले सैनिटाइज किया जाता है।ड्राइवर, कंडक्टर पर मास्क ना लगाने पर लगेगा जुर्मानारोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक टीकेएस बिसेन ने बताया कि बस के कंडक्टर को यह निर्देश दिया गया है कि बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को तभी टिकट दें, जब उनके मुंह पर मास्क लगा हो। साथ ही कंडक्टर यात्री को यह भी बताएं, अगर मास्क नहीं है तो अपने मुंह पर गमछा या रुमाल बांध लें, अगर बस में ड्राइवर, कंडक्टर मास्क नहीं लगाते तो उनको पर ₹100 का जुर्माना लगेगा। प्रबंधक टी के एस बिसेन ने यह भी बताया कि हम लोग बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को जागरूक भी कर रहे हैं तथा बसों में यात्रियों से पंपलेट, प्री रिकॉर्डेड रेडियो के जरिया मास्क लगाने की अपील भी कर रहे हैं। रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर को रोजाना ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग करने की भी बात मुख्यालय के अफसरों ने कहा है।