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कृष्णानंद हत्याकांड में भगोड़ा घोषित अपराधी की अर्जी पर हुई सुनवाई

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स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में कृष्णानंद राय हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए अभियुक्त जफर उर्फ चंदा के द्वारा पूर्व में दी गई अर्जी पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। जिसके लिए कोर्ट ने 8 अप्रैल की तारीख नियत की है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने दिया है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि  प्रकरण थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर का है । घटना 2001 की है। हत्या के इस मुकदमे में बृजेश सिंह अभियुक्त बनाए गए हैं। मुकदमा वादी मुख्तार अंसारी हैं। इस मुकदमे के गवाह मोहम्मद जफर उर्फ चंदा ने कोर्ट में 11 नवंबर 2019 और 10 अगस्त 2020 को  सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। बृजेश सिंह की ओर से कोर्ट में आपत्ती प्रस्तुत कर कहा गया कि मोहम्मद जफर उर्फ चंदा, कृष्णानंद राय हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट से भगोड़ा घोषित अपराधी है। न्यायालय में उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र दिया गया है । इस प्रकरण में कोर्ट ने  बृजेश सिंह की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई किए जाने का निर्णय लिया है। मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में कृष्णानंद राय हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए अभियुक्त जफर उर्फ चंदा के द्वारा पूर्व में दी गई अर्जी पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। जिसके लिए कोर्ट ने 8 अप्रैल की तारीख नियत की है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि  प्रकरण थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर का है । घटना 2001 की है। हत्या के इस मुकदमे में बृजेश सिंह अभियुक्त बनाए गए हैं। मुकदमा वादी मुख्तार अंसारी हैं।