लखनऊउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को निजी कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए आदेश जारी करते हुए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब निजी कम्पनियों में कार्यरत कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें 28 दिन के पूरे वेतन के साथ अवकाश दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देशअपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ श्रम आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश जारी करते हुए कहा कि निजी कंपनियों के कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उन्हें कम्पनी के नियोजकों द्वारा 28 दिन का वेतन देने के साथ अवकाश दिया जाएगा। इस अवकाश और वेतन का लाभ लेने के लिए संक्रमित कर्मचारियों को स्वस्थ होने के पश्चात अपनी कम्पनी के नियोजक के पास अपना चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा कराना होगा। कर्मचारियों पर भी लागू होगा निर्देशअपर मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि यह निर्देश ऐसे कारखानों और दुकानों के पर भी लागू किया जाएगा, जो राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से अस्थायी रूप से बंद कराया गया है। उस दुकान, कारखाने या वाणिज्यिक अधिष्ठान के नियोजकों को वहां कार्यरत कर्मचारियों को बंदी अवधि का वेतन और अवकाश देना होगा।
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