मंत्रालय में अब एक तिहाई कमर्चारियों को ही बुलाने की अनुमति होगी। अनुभाग अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति शतप्रतिशत होगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जाएगा। फेस मास्क की अनिवार्यता रखी गई है। आवागमन के लिए सभी को अपने निजी वाहनों का उपयोग करना होगा। संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय तक जाने वाली बसों का संचालन नहीं होगा। वहीं मंत्रालय और विभागाध्यक्षों में बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रोस्टर शीट तैयार की जाएगी।
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