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वाराणसी: ऐम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर प्रशासन सख्त, तय किया किराया, फर्जी वसूली पर होगी कार्रवाई

अभिषेक जायसवाल, वाराणसीउत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद अब वाराणसी में ऐम्बुलेंस चालकों के मनमाने वसूली पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने नॉन ऑक्सिजन से लेकर वेंटिलेटर वाले ऐम्बुलेंस के रेट तय कर दिए हैं। तय रेत से अधिक वसूली करने वाले ऐम्बुलेंस चालकों पर डीएम ने कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। कोविड मरीजों के लिए ये है रेटकोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए जिलाधिकारी ने अलग-अलग रेट तय किए हैं। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जिले में अब कोविड मरीज को बिना ऑक्सिजन वाले ऐम्बुलेंस से 20 किलोमीटर का सफर के लिए 1500 रुपये के देने होंगे। वहीं,ऑक्सिजन युक्त ऐम्बुलेंस से 20 किलोमीटर तक मरीजों को ले जाने के लिए 2000 का किराया तय किया गया है। इसके अलावा वेंटिलेटर सपोर्टेड ऐम्बुलेंस के लिए 4000 हजार रुपये लिया जाएगा। 20 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर बिना ऑक्सिजन वाले ऐम्बुलेंस में 15,ऑक्सिजन वाले ऐम्बुलेंस में 20 और वेंटिलेटर सपोर्टेड के लिए 25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त चार्ज किया जाएगा। नॉन कोविड मरीजों के लिए ये है रेटनॉन कोविड मरीजों को 20 किलोमीटर के लिए 990,ऑक्सिजन वाले ऐम्बुलेंस से ले जाने पर 1200 और वेंटिलेटर सपोर्टेड ऐम्बुलेंस के लिए 2500 रुपये किराया तय किया गया है। 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बिना ऑक्सिजन वाले ऐम्बुलेंस में 14, ऑक्सिजन युक्त ऐम्बुलेंस के लिए 16 और वेंटिलेटर सपोर्टेड ऐम्बुलेंस के लिए 20 रुपये की दर से अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। इन नंबरों पर कर सकते है शिकायतजिलाधिकारी की ओर से तय किए गए इन कीमतों से ज्यादा वसूली पर लोग पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी हेल्पलाइन नम्बर 7317202020 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।