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हमीरपुर: कोरोना मरीजों को बड़ी राहत, ऑक्सिजन युक्त ऐंबुलेंस अब 10 किमी तक ले सकेेंगे पांच सौ रुपये किराया

हमीरपुरउत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते यहां ऐंबुलेंस चालकों को मरीजों से मनमाना किराया वसूलने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने कड़े फैसले लिए हैं। ऑक्सिजन युक्त ऐंबुलेंस कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए 10 किमी की दूरी तक सिर्फ पांच सौ रुपये किराया पड़ेगा, जबकि ऑक्सिजन रहित ऐंबुलेंस में तीन सौ रुपये ही लगेंगे। ऐंबुलेंस की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए एसडीएम और सीओ यातायात को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है।जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच यहां ऐंबुलेंस चालक मरीजों को कोविड हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। शिकायतें मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने जनहित में बड़ा फैसला लिया है। कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐंबुलेंस के किराये की दरें निर्धारित कर मरीजों को बड़ी राहत दी है। 10 किमी की दूरी तक लगेगा 500 रुपये का चार्जजिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ऑक्सिजन युक्त ऐंबुलेंस में 10 किमी की दूरी तक पांच सौ रुपये, 50 किमी तक की दूरी तक पचास रुपये प्रति किमी की दर से किराया चार्ज होगा। 50 किमी से अधिक की दूरी होने पर तीस रुपये प्रति किमी की दर से किराया ऐंबुलेंस चालक ले सकेंगे।10 किमी की दूरी तक लगेगा तीन सौ रुपये किरायाऑक्सिजन रहित ऐंबुलेंस में चालक अब 10 किमी की दूरी तक रेफर होने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों से तीन सौ रुपये किराया लेंगे। 50 किमी की दूरी तक पचास रुपये प्रति किमी की दर से तथा इससे अधिक की दूरी होने पर तीस रुपये प्रति किमी की दर से ही किराया चार्ज होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होगी। मरीज को कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचाने के बाद ऐंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।एसडीएम और सीओ बनाए गए नोडल अफसरकोरोना संक्रमित मरीज या उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन-112 एवं एसडीएम हमीरपुर 9454415994, सीओ (यातायात, सदर) 9454401359 हमीरपुर तथा यातायात निरीक्षक हमीरपुर 7905782248 पर शिकायत कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ऐसे ऐंबुलेंस चालकों व स्वामियों के खिलाफ निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीजों, परिजनों से वसूलने पर दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।