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सभी दुकानें, फल-सब्जी, अंडा, मछली, मांस और पोल्ट्री, दूध शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे.. कलेक्टर का आदेश

रायपुर जिला 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉक कर दिया गया है। कलेक्टर ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।
जिले में अतिरिक्त छूट के साथ दुकान खोलने की अनुमति भी दी गई है। सभी दुकानें, फल-सब्जी, अंडा, मछली, मांस और पोल्ट्री, दूध शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे।