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बैंकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ 11ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक संचालन की अनुमति

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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2351/एस.डब्ल्यू/2021, दिनांक 15.05.2021 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धार 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन सूरजपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 की रात्रि 12ः00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। 
    कलेक्टर ने उक्त आदेश की कण्डिका 13 में आंशिक संशोधन करने का आदेश जारी किया है। जिसमें को-माॅर्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैकिंग सिद्धान्त अनुसार न्यूनतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ 11ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने उक्त समयवधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ एक-एक करके आम जनता को प्रवेश देंगे तथा ग्राहकों के लिए बैंक के बाहर छाया (सेड) एवं पानी की व्यवस्था करने निर्देश जारी किया है।