कोरोना के घटते मामलों के साथ बस्तर जिला प्रशासन ने शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन के साथ अन्य दिनों में छूट प्रदान की गई है. कलेक्टर रजत बंसल द्वारा जारी नए आदेश में तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, वहीं होटलों और रेस्टॉरेंट से रात 10 बजे तक पार्सल की सुविधा रहेगी. ग्राम पंचायतों में साप्ताहिक हाट-बाजार को कोविड-19 के नियम के पालन के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. लेकिन पर्यटन स्थल अभी भी बंद रहेंगे.
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