प्रयागराजउत्तर प्रदेश पशुधन विभाग के घोटाले की जांच पिछले साढ़े 3 साल से चल रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच कर रही एसआईटी टीम पर गहरी नाराजगी जताई है। मामले में अदालत ने एसआईटी से दो हफ्ते में जांच पूरी कर 28 जून को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। एसआईटी जांच का आदेश 21 दिसंबर 2017 को हुआ था।अदालत ने कहा कि 18 फरवरी को हुई सुनवाई में जांच हर हाल में दो महीने में पूरी कर 28 अप्रैल से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का आखिरी मौका दिया गया था, लेकिन आज कोर्ट को यह बताया गया कि जांच अब पूरी नहीं हो सकी है।दिसंबर 2017 में एसआईटी की जांच का हुआ था आदेशउत्तर प्रदेश पशुधन प्रसार अधिकारी पद पर हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे।
80 नंबर की लिखित परीक्षा में कई परीक्षार्थियों को साधिक से भी ज्यादा नंबर दे दिए गए थे। इसके अलावा आरक्षण नियमों में अनदेखी का भी आरोप लगाया गया था। इस पूरे मामले की जांच के लिए 21 दिसंबर 2017 में एसआईटी को जांच के लिए सौंपा गया था। एसआईटी को जांच करते हुए पूरे 3 साल से ज्यादा बीत गए, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई। इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसआईटी से दो हफ्ते में जांच पूरी कर 28 जून को रिपोर्ट पेश करने को कहा है।करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की ठगी करने वाला आरोपी अरेस्ट, शराब माफिया भी रह चुका है आरोपीएसआईटी के खिलाफ होगी कार्रवाईकई साल बीत जाने के बाद भी एसआईटी अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई है। कोर्ट ने ये कहा कि अगर एसआईटी जांच की रिपोर्ट अगली सुनवाई तक भी दाखिल नहीं करती तो एसआईटी के मुखिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने एसआईटी ने एक बार फिर और समय मांगे जाने को सही नहीं माना। यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने मोहम्मद अकरम और तीन अन्य की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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