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उर्वरकों के संबध में कृषि विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश

शासन के निर्देश पर जिले के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को डीबीटी (उर्वरक) योजनान्तर्गत पाॅस मशीन या बायोमेट्रिक का कम्प्युटर अथवा मोबाईल एप्प में प्रयोग कर उर्वरक को विक्रय करने के निर्देश दिए गए है। इसी तारतम्य मेें आज उप संचालक कृषि संत राम पैकरा द्वारा समस्त सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया है। जिसके अनुसार विक्रय केन्द्र में भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक स्कन्ध एवं पाॅस मशीन में प्रदर्शित मात्रा समान होना चाहिये। यदि इसमें किसी प्रकार की मात्रा में भिन्नता पायी जाती है तो उस स्थिति में समिति एवं निजी विक्रेताओं पर नियमानुसार कार्रवाई  की जायेगी। साथ ही शासन द्वारा प्रत्येक कृषक को एक माह में एक प्रकार का खाद अधिकतम सीमा 50 बोरी निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही  निर्देश दिया गया है की जिस भी कृषक को उर्वरक दिया जा रहा है तत्काल उसी कृषक का आधार कार्ड सहित अंगूठा का प्रयोग कर उर्वरक विक्रय किया जावें। इस हेतु उर्वरक मात्रा का मिलान निरीक्षण करने के लिये सभी उर्वरक निरीक्षक सहित मैदानी अमले को जिम्मेदारी दिया गया है।