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RTE के तहत को कान्वेंट स्कूलों में मिलेगा दाखिला, सरकार द्वारा स्कूलों को दी जाएगी फीस

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शिक्षा सबका अधिकार है। इस अधिकार का लाभ सभी बच्चों को मिले इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी बनाया गया है। इसी अधिनियम के तहत कान्वेंट स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला होगा। इस दाखिले से बच्चों का कान्वेंट स्कूलों में पढ़ने का सपना पूरा हो जाएगा। 

कक्षा एक से आठवीं तक की फीस सरकार द्वारा स्कूलों को दी जाएगी

हर साल गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिला दिलाए जाते हैं। पहली लॉटरी में 551 बच्चों का चयन निजी स्कूलों में हुआ था। दूसरी लॉटरी के लिए 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। करीब 982 आवेदन दूसरी बार आए थे। इनमें करीब 511 बच्चों के फार्म सही पाए गए। शेष फार्म निरस्त कर दिए गए। 15 जून को शासन स्तर पर एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली गई। हालांकि जिलाधिकारी के अनुमोदन का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद लिस्ट जारी कर विद्यालयों को सौंप दी जाएगी। कक्षा एक से आठवीं तक की फीस सरकार से स्कूलों को दी जाएगी। निजी स्कूलों में पढ़ाई कर बच्चे अपना भविष्य बना सकेंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के अंबरीष कुमार ने बताया कि दूसरी लॉटरी खुल चुकी है। पहली लॉटरी में 551 बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए स्कूलों को लिस्ट भेज दिया गया है। दूसरी लिस्ट जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी होगी। इसके बाद संबंधित ब्लाकों को लिस्ट सौंप दी जाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि हर जरूरतमंद को इसका लाभ मिले।

आरटीई के पोर्टल पर स्कूल करें पंजीकरण

जिले में संचालित निजी विद्यालयों का आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाता है। कुछ ऐसे विद्यालय है जो अभी तक पंजीकरण नहीं कराए हैं। बीएसए ने उक्त विद्यालयों को निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों ने आरटीई के पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है वह 16 जून से 24 जून तक अपना पंजीकरण करा लें।