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केस्को कर्मी पर धर्मांतरण करने का दबाव… पीड़ित परिवार ने घर पर लिखा- मकान बिकाऊ है… 56 पर केस दर्ज

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कानपुरकानपुर में एक संविदा केस्को कर्मी ने धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि धर्मांतरण से इनकार करने पर परिवार के साथ मारपीट की गई है। इससे आहत होकर परिवार ने घर के बाहर ‘मकान बिकाऊ है’ और पलायन करने की बात लिखी है। केस्को कर्मी ने डीसीपी साउथ रवीना त्यागी से शिकायत की थी। इस पर पुलिस ने 56 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।नौबस्ता थाना क्षेत्र स्थित चमन नगर में रहने वाले विश्वनाथ गुप्ता संविदा केस्को कर्मी हैं। विश्वनाथ गुप्ता पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। मुस्लिम बाहुल इलाके में कुछ ही हिंदू परिवार रहते हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक समुदाय विशेष के लोग धर्मांतरण करने का दबाव बना रहे हैं।विश्वनाथ ने बताया कि मोहल्ले के कुछ लोग पत्नी से कहते थे कि तुम्हारा बेटा नहीं है। यदि धर्मांतरण कर लो और मस्जिद में नमाज पढ़ो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब इसकी जानकारी हुई तो मैंने विरोध किया। धर्मांतरण का दबाव बनाने वाले लोग रंजिश मानने लगे। बीते 26 जून को बड़ी संख्या में लोगों ने घर पर हमला कर दिया। लिखा- मकान बिकाऊ हैविश्वनाथ ने बताया कि लगातार मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही आए दिन लड़ाई-झगड़े से आजिज होकर मैंने घर के बाहर लिखा है कि मकान बिकाऊ है। मैं परिवार समेत यहां से पलायान करना चाहता हूं।56 लोगों पर मुकदमा दर्जविश्वनाथ गुप्ता ने परिवार के साथ डीसीपी साउथ रवीना त्यागी से मिलकर आपबीती बताई थी। पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी। डीसीपी साउथ ने नौबस्ता पुलिस को जांच कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। नौबस्ता पुलिस ने 16 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।गोविन्ददेव गिरी ने कहा- राम मंदिर जमीन खरीद में नहीं हुआ कोई घोटाला, आरोप निराधारपुलिस ने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने की धारा हटाईनौबस्ता पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटना की जांच की। पुलिस की जांच में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने की बात प्रकाश में नहीं आईं हैं। इंस्पेक्टर सतीश कुमार का कहना है कि शिकायतकर्ता का आसपास के लोगों से विवाद हो चुका है। क्षेत्र में और भी हिंदू परिवार भी रहते हैं, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया है। उन्होने बताया कि धर्मांतरण की धारा को हटा दिया गया है। मारपीट, बलवा, धमकी की धाराओं में केस दर्ज है।