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फिरोजाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सुरक्षित वोट दिलाने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि तीन जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में याची सदस्यों को सुरक्षित मतदान करने दें। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने भी कहा कि किसी भी सदस्य को मतदान करने का अधिकार है। सरकार की ड्यूटी है कि निष्पक्ष चुनाव कराए।यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने मनोज कुमार व पांच अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि विपक्षी उन्हें आपराधिक मामले में लिप्त होने के आधार पर एक प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदान करने से रोक रहे हैं। उन्हें मतदान करने दिया जाए। संवाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि तीन जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में याची सदस्यों को सुरक्षित मतदान करने दें। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने भी कहा कि किसी भी सदस्य को मतदान करने का अधिकार है। सरकार की ड्यूटी है कि निष्पक्ष चुनाव कराए।

यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने मनोज कुमार व पांच अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि विपक्षी उन्हें आपराधिक मामले में लिप्त होने के आधार पर एक प्रत्याशी को जिताने के लिए मतदान करने से रोक रहे हैं। उन्हें मतदान करने दिया जाए। संवाद

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