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दिल्ली पुलिस ने 10 दिन में सुलझाया सड़क हादसा मामला, परिजनों को मिला मुआवजा

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मई में एक कार से कुचले गए दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के परिवार को घटना के 10 दिनों के भीतर 32 लाख रुपये का मुआवजा मिला। मामले का हवाला देते हुए, दिल्ली पुलिस ने रविवार को दावा किया कि वे देश में पहले हैं जिन्होंने घटना के 10 दिनों के भीतर एक त्वरित विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (एफडीएआर) दर्ज करके और पीड़ित परिवार को मुआवजे की पेशकश करके सड़क दुर्घटना के मामले को हल किया है। मोटर दुर्घटनाओं में मौत के मामले में एफडीएआर दायर किया जाता है। पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए इस योजना को इस मई में फिर से शुरू किया गया था। आमतौर पर, मोटर दुर्घटना के मामलों की जांच में महीनों तक लग जाते हैं और बीमा कंपनियां मुआवजा देने में अधिक समय लेती हैं। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए परिवारों की मदद के लिए 10 दिनों की समय सीमा तय की गई है। जिस दिन इस योजना को फिर से शुरू किया गया था, वसंत विहार में एक 57 वर्षीय कांस्टेबल की कथित तौर पर तेज रफ्तार होंडा सीआरवी कार से मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त पीड़ित मुंशी लाल पिकेट ड्यूटी पर था। पुलिस ने कहा कि मामले को ‘पायलट प्रोजेक्ट’ के रूप में माना गया क्योंकि यह देश में पहला है जहां परिवार को 10 दिनों में मुआवजा दिया गया था। स्पेशल सीपी (पश्चिमी क्षेत्र) संजय सिंह ने कहा कि वह पायलट प्रोजेक्ट में कार्यान्वयन समिति का हिस्सा हैं। उन्होंने ट्वीट किया, “इतिहास में पहली बार, सड़क दुर्घटना मुआवजे का मामला 10 दिनों के भीतर सुलझाया गया और मुंशी लाल के परिवार को फास्ट डीएआर योजना के माध्यम से 32 लाख रुपये का मुआवजा मिला। हम दिल्ली एचसी और डीएसएलएसए, बीमा कंपनियों और अन्य के साथ हैं। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के दावों को निपटाने की प्रक्रिया परेशानी मुक्त, त्वरित और न्यायसंगत हो। .