ख़बर सुनें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 की दरोगा, प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन ऑफीसर भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 12 जुलाई को होगी। याची का कहना है कि 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों की भर्ती की जा रही है। ऐसे में आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने रजत दीक्षित व 13 अन्य की याचिका पर दिया है
याची का कहना है कि 24 फरवरी 21 को 9027 दरोगा, 484 प्लाटून कमांडर, 23 पीएसी व फायर स्टेशन ऑफीसर सहित कुल 9534 पदों को विज्ञापित किया गया। एक जुलाई 21 को अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। तीन साल से भर्ती नहीं हुई। बहुत से लोग ओवरएज हो गए। सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी है। याचियों ने छूट की मांग भी की है किंतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जिस पर यह याचिका दायर की गई है। संवाद
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