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हत्या के आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर, हाईकोर्ट ने कहा घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी बुलंदशहर के मोहम्मद शाहिद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियों की चेन टूटी है। जिसे  मुकद्दमें के विचारण में स्पष्ट किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति पी के श्रीवास्तव ने दिया है।

मोहम्मद यूनुस ने 13 अक्टूबर 18 को बुलंदशहर के कोतवाली नगर में  अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि 9,/10 अक्टूबर 18 की रात पूर्व विधायक की बंद कमरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई है।पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी तो जांच सी बी सी आई डी को सौंपी गई। उसने चार्जशीट दाखिल कर याची पर हत्या करने का आरोप लगाया। याची 19मार्च 20से जेल में बंद हैं। योजना बद्ध तरीके से हत्या करने का आरोप है। आरोपी मृतक के साथ कमरे में सोया था। लेकिन कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।जिसपर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।