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29 साल से कार्यरत कर्मी को नियमित न करने पर डीएम जौनपुर से जानकारी तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा व अन्य के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर कार्रवाई करने से पहले सरकारी वकील को जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी जौनपुर पर याची की सेवा नियमित करने के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है।यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने चंद्र मणि की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा था कि किसी से अनिश्चितकाल तक अस्थायी रूप से स्थायी कार्य नहीं ले सकते। कोर्ट ने सेवा नियमित करने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया और नियमित करने पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसका पालन नहीं किया गया है। याची सीडीओ कार्यालय जौनपुर में 1992 से इलेक्ट्रीशियन पद पर जनरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर का कार्य कर रहा है, जबकि 31 दिसंबर 2001 तक के सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है।