Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

कोरोना वैक्सीन बर्बाद करने वाली एएनएम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Default Featured Image

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापरवाही पूर्वक 29 डोज वैक्सीन, दवा व सिरिंज फेंकने की आरोपी एएनएम निहा खान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने याची के अधिवक्ता व सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड को सुन कर दिया है। निहा खान के खिलाफ अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में डॉॅ. दुर्गेश सिंह ने भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।

जिसमें आरोप लगाया गया कि कोविड पोर्टल वैक्सीनेशन के दौरान 29 डोज भरे सिरिंज कूड़ेदान में मिले थे, जिसकी आधार कार्ड के साथ एंट्री भी थी।जांच में पाया गया कि इसके लिए प्रथम दृष्टया निहा खान एएनएम व डॉ. आफरीन जोहरा को दोषी मानते हुए नामजद किया गया। जमानत अर्जी आधार में लिया की उसे राजनीतिक लाभ प्राप्त करने, स्टाफ की पार्टी बंदी के कारण ब्लैकमेल करने, दुराशय के उद्देश्य से परेशान किया जा रहा है और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।