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सूरत के 8 इलाकों में अशांत क्षेत्र अधिनियम 5 साल और बढ़ा

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंगलवार को सूरत शहर के आठ थाना क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम की अवधि को पांच साल तक बढ़ाने की घोषणा की।

राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर, 2017 से अठवा, सलाबतपुरा, चौक बाजार, महिधरपुरा, सैय्यदपुरा, लालगेट थाना क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू किया था। 14 मार्च, 2020 से रांदेर और लिंबायत क्षेत्र भी अधिनियम के तहत आए। सभी आठ थाना क्षेत्रों में कार्रवाई 31 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी।

सूरत के भाजपा विधायकों पूर्णेश मोदी, संगीता पाटिल, अरविंद राणा और कई भाजपा पार्षदों और सामाजिक नेताओं के अभ्यावेदन पर कार्रवाई करते हुए रूपाणी ने इन क्षेत्रों में अधिनियम की वैधता बढ़ाने का निर्णय लिया था।

राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में कई कुख्यात तत्वों द्वारा बल या दबाव के माध्यम से संपत्तियों पर कब्जा करने जैसी घटनाओं को कम करने का निर्णय लिया गया है.

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