एंबिएंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था।
उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के सामने पेश किया गया, जिन्होंने कहा कि “मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की बहुत जटिल प्रकृति के कारण आरोपी से निरंतर हिरासत में पूछताछ वांछनीय है”।
दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास 5-सितारा लीला एंबिएंस कन्वेंशन होटल के निर्माण और विकास के दौरान कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक निजी कंपनी एएचपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ जम्मू एसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला सामने आया।
ईडी के मुताबिक, होटल प्रोजेक्ट के लिए बैंकों के एक कंसोर्टियम से करीब 800 करोड़ रुपये का कर्ज कंपनियों के वेब के जरिए डायवर्ट किया गया। गहलोत ने आरोपों से इनकार किया, और न्यायाधीश से कहा कि 606 करोड़ रुपये पहले ही ब्याज के साथ चुकाए जा चुके हैं।
.
More Stories
स्वाति मालीवाल: सीएम आवास का सीसीटीवी फुटेज गायब, नाबालिगों का आवास… दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किए कई कागजात वाले खुलासे
छोटे भाई ने प्यार किया तो टूट गया लड़की के घर में
लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र दल की रिहाई, दुर्घटना में चार छात्रों की मौत