उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम काशी प्रसाद सिंह यादव ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले 85 वर्षीय वृद्ध को सात वर्ष कारावास और 52 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मुंगराबादशाहपुर थाने में पीड़िता के पिता ने 27 अप्रैल 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 25 अप्रैल 2015 को उसकी 14 वर्षीय बेटी दोपहर में घर से दवा लेने जा रही थी। रास्ते में आरोपी हौसिला प्रसाद पटेल ने उससे कहा कि वह उसकी गेहूं की बोरी पकड़कर अंदर करा दे तो वह उसे पांच रुपये देगा। पीड़िता उसकी बात मानकर उसके साथ गेहूं की बोरी लेकर अंदर कमरे में चली गई। अंदर वृद्ध ने दरवाजा बंद कर लिया और किशारी से दुष्कर्म का प्रयास किया।
शोर मचाने पर उसे मारा पीटा। पीड़िता की मां देर हो जाने पर उसे खोजती हुई जा रही थी तो आरोपी को भागते हुए देखा। पीड़िता ने घर आकर मां को पूरी बात बताई। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में सरकारी वकील राजेश उपाध्याय, कमलेश राय व वीरेंद्र मौर्य ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की।
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