इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापरवाहीपूर्ण हलफनामा दाखिल करने के पुलिस अधीक्षक बिजनौर के कृत्य को निंदनीय कहा है और नए सिरे से हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसपी के नोटरी हलफनामे में शपथकर्ता का नाम नहीं है। शपथ क्लाज नहीं है। लापरवाही से कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। यह पुलिस विभाग के खासतौर पर वरिष्ठ अधिकारियों के स्टैंडर्ड में गिरावट का संकेत है।
जो निंदनीय है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने विनीत नारायण की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश उपाध्याय, शिवम यादव व अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह व एजीए पतंजलि मिश्र ने पक्ष रखा। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट से सही हलफनामा दाखिल करने के लिए एक दिन का समय मांगा और कहा कि छह अगस्त को हलफनामे के साथ एसपी भी मौजूद रहेंगे।
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