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‘ईडीए, ईडीआई’ कॉल की कोई आवश्यकता नहीं: केरल एचसी ने पुलिस को सम्मानजनक भाषा का उपयोग करने की सलाह दी

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के पुलिस प्रमुख को एक सर्कुलर जारी कर राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ बातचीत करते समय सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करने की सलाह देने को कहा।

अदालत ने कहा कि अधिकारियों को जनता के साथ अपनी आधिकारिक बातचीत में ‘ईडीए, ईडीआई’ शब्दावली का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, जिसे मलयालम में असभ्य माना जाता है।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की एकल पीठ ने एक 15 वर्षीय लड़की के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसने पुलिस के अशिष्ट व्यवहार की शिकायत की थी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि त्रिशूर जिले के चेरपू पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कोविद -19 प्रोटोकॉल प्रबंधन के हिस्से के रूप में वाहन निरीक्षण के दौरान अपनी बेटी से बात करते समय अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।

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