कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा कर दिया, जिसमें गूगल इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि Google पर “कन्नड़ भाषा के संबंध में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की गई है”।
“याचिकाकर्ता ने खुद अखबार की क्लिपिंग की कॉपी दाखिल की है। याचिकाकर्ता की दलील यह है कि बाद में, गूगल इंडिया ने वेबसाइट पर प्रदर्शित सामग्री के संदर्भ में इस मामले में माफी मांगी है, यह आश्वासन देते हुए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, “पीठ ने टिप्पणी की।
माफी के आलोक में, अदालत ने कहा कि “इस स्तर पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता के साथ याचिका को वापस लेने की प्रार्थना करते हैं। जनहित याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।”
भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत खोज इंजन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए भारतीय भ्रष्टाचार परिषद ट्रस्ट द्वारा याचिका दायर की गई थी। इसने कन्नड़ भाषा की गरिमा और महत्व को धूमिल करने के लिए Google से संस्कृति और विरासत विभाग, कर्नाटक सरकार को 10 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की।
गूगल इंडिया ने 3 जून को ट्विटर पर कन्नड़ में माफीनामा जारी किया था, जिसमें लिखा था, “खोज हमेशा सही नहीं होती है। कभी-कभी, जिस तरह से इंटरनेट पर सामग्री का वर्णन किया जाता है, उससे विशिष्ट प्रश्नों के आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। हम जानते हैं कि यह आदर्श नहीं है, लेकिन जब हमें किसी मुद्दे से अवगत कराया जाता है और हम अपने एल्गोरिदम को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे होते हैं, तो हम तेजी से सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं। स्वाभाविक रूप से, ये Google की राय को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, और हम गलतफहमी और किसी भी भावनाओं को आहत करने के लिए क्षमा चाहते हैं।”
गलतफहमी और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। pic.twitter.com/nltsVezdLQ
– गूगल इंडिया (@GoogleIndia) 3 जून, 2021
– बार और बेंच से इनपुट्स के साथ
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