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Ghaziabad news: 30 सितंबर के बाद बिना HSRP के गाड़ी मिली तो 5 हजार लगेगा जुर्माना, जानें यूपी सरकार का क्या है आदेश

गाजियाबाद
यदि अभी तक आपकी गाड़ी में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो देर मत करिए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद 5 हजार रुपये चालान होगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव परिवहन राजेश सिंह ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूप के सभी उप परिवहन आयुक्त को निर्देश दिए हैं।

प्रमुख सचिव ने कहा कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा यूपी सरकार ने 30 सितंबर तक की थी। अब समय बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है।

बिना हाई सिक्यॉरिटी प्लेन नहीं होगा RTO का काम
30 सितंबर 2021 के बाद बिना HSRP वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा बिना हाई सिक्यॉरिटी प्लेट कोई कार्य भी नहीं किया जाएगा।

एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा तो उन पर चालान की कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए सभी को बचे हुए दिनों के भीतर ही प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। जिले के सभी वाहन डीलर को हिदायत दी गई है कि हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगवाने आने वाले वाहन स्वामियों के लिए पूरा इंतजाम किया जाए।

6 लाख से अधिक वाहनों का बाकी है रजिस्ट्रेशन
अभी तक जिले में 6 लाख से अधिक वाहनों का हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन बाकी है। गाजियाबाद में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 1030950 है और 429719 वाहनों में हाई सिक्यॉरिटी प्लेट लग चुकी है।

कार्रवाई के लिए बनेगी टीम
एआरटीओ प्रवर्तन राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 30 सितंबर के बाद हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट के बिना सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया जाएगा। अलग-अलग एरिया के लिए टीम होगी। इसमें ट्रैफिक पुलिस का भी सहयोग लिया जाएगा।