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महंत नरेंद्र गिरि मर्डर मिस्ट्री: तीनों आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ी

प्रयागराज
महंत नरेंद्र गिरि मर्डर मिस्ट्री के तीनों आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से घिरे तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जिनकी पांच अक्टूबर को अवधि पूरी हो गई, लेकिन सीबीआई ने दोबारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की अर्जी दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया है।

20 सितंबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मठ के एक कमरे में संदिग्ध हालत में फांसी से लटकती की डेड बॉडी मिली थी। महंत नरेंद्र गिरि की डेड बॉडी के पास एक सुसाइड नोट भी मिला था। इसमें आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर महंत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया था। इसी न्यायिक हिरासत की अवधि 5 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। सीबीआई ने कोर्ट के सामने इन तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की फिर से अर्जी दाखिल की थी।

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने सीबीआई की अर्जी पर अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी, प्रदीप कुमार और आरोपियों के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव, विजय द्विवेदी की बातों को सुना। जिसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

सीबीआई ने कोर्ट के सामने पेश की केस डायरी
महंत नरेंद्र गिरि की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझा रही सीबीआई टीम ने कोर्ट के सामने अब तक महंत नरेंद्र गिरि के मामले की छानबीन से संबंधित तैयार की गई केस डायरी को भी पेश किया।