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कबाड़ वाहन, नए पर पाएं टैक्स में 25% तक की छूट

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सरकार ने बुधवार को अधिसूचित किया कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे गए वाहनों को मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जब मालिक स्क्रैपिंग का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू है।

स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन के रूप में, जब कोई वाहन मालिक एक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी “जमा प्रमाणपत्र” जमा करता है, तो निर्धारित छूट उपलब्ध होगी। गैर-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों के मामले में लागू कर में 25 प्रतिशत तक की छूट, और परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक की छूट अधिसूचित की जाती है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक के लिए उपलब्ध होगी।

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