सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा मध्य गंगा नहर प्रथम चरण मुख्य नहर के किमी0 26.765 से 115.450 किमी के मध्य वी0आर0बी0/डी0आर0बी0 की मरम्मत कार्य की परियोजना हेतु प्रावधानित धनराशि 25000 लाख रुपये में से 84.78 लाख रूपये परियोजना के कार्यों पर वहन किये जाने हेतु प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 22 अक्टूबर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि सक्षम स्तर संे तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू कराया जाये। विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये।
इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
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