उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं पांच अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्यारोपियों पर दो-दो लाख का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। दोषियों पर एक शख्स के घर में घुसकर हत्या करने का आरोप था, इनमें एक टीचर भी शामिल था।
वहीं तत्कालीन शिक्षक राजेश सिंह और नौशाद अली को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि अन्य साथी प्रमोद तिवारी,अशोक मिश्र, प्रदीप सिंह,अनुज दूबे, अरुण सिंह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
घर में घुसकर गोलीमार की गई थी हत्या
प्राथमिक के मामले में न्यायलय ने यह सजा सुनाई है। 14 जुलाई 2012 को जिलाध्यक्ष शोभनाथ मिश्र की घर में घुसकर गोलीमार हत्या की गई थी। आरोप है कि रात नौ बजे आरोपी शिक्षक राजेश सिंह अपने आधा दर्जन गुर्गों के साथ शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष शोभनाथ मिश्र के घर पर पहुंचा जहां विवाद करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गए।
टीचर समेत 7 आरोपियों पर दर्ज हुआ था केस, 2 को फांसी 5 को उम्रकैद
वहीं मृतक के परिजनों ने शिक्षक समेत सात आरोपियों को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। केस का ट्रायल होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों को कड़ी सजा सुनाते हुए दो व्यक्ति को फांसी और पांच व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया है। इस मुकदमे की पैरवी अनिल कुमार मिश्र शासकीय फौजदारी के अधिवक्ता द्वारा की गई।
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