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मुंबई की अदालत ने 1983 के मामले में छोटा राजन को बरी किया

एक विशेष अदालत ने गुरुवार को छोटा राजन को 38 साल पुराने एक मामले में बरी कर दिया, जब गैंगस्टर पर दो पुलिसकर्मियों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था।

1983 में, राजन को मुंबई पुलिस ने पूर्वी उपनगरों में एक कथित बूटलेगिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया था।

गश्त के दौरान पुलिस को एक टैक्सी दिखाई दी जिसमें राजन और उसका साथी यात्रा कर रहे थे। पुलिस ने कुछ गड़बड़ होने का शक करते हुए कैब का पीछा किया। पुलिस ने टैक्सी रोकने का प्रयास किया तो दोनों युवकों ने भागने का प्रयास किया। इस बात को लेकर विवाद हो गया और राजन ने दोनों पुलिसकर्मियों पर चाकू घोंप दिया।

यह राजन के खिलाफ दर्ज सबसे पुराने अपराधों में से एक है। सीबीआई ने अपने विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात के माध्यम से इस मामले में पहले एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन इसे अदालत ने खारिज कर दिया, जिसने केंद्रीय एजेंसी को अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया।

राजन के सह-आरोपियों के खिलाफ पहले किया गया एक मुकदमा बरी होने के साथ समाप्त हो गया था। अदालत को बताया गया कि घटना को काफी समय बीत जाने के कारण दस्तावेज, हथियार और अन्य बरामदगी नहीं मिली है।

गवाहों में, तीन पुलिसकर्मियों की सुनवाई लंबित थी, जबकि तीन अन्य जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और उनकी उम्र 70 के दशक में थी, ने घटना के बारे में बयान दिया।

2015 में राजन के इंडोनेशिया से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद सीबीआई ने मुंबई पुलिस से कई मामले अपने हाथ में लिए। वह वर्तमान में 2011 में पत्रकार जे डे की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

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