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महंत नरेंद्र गिरि की मौत का मामला : आरोपियों को राहत नहीं, 12 तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

हाइलाइट्समहंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गईआरोपियों के वकील ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का किया विरोधसीजेएम कोर्ट ने आरोपियों के वकील की दलील को नहीं माना12 नवम्बर को होने वाली सुनवाई में सीबीआई को केस डायरी के साथ आने का आदेशप्रयागराज
महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में आरोपियों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सीजेएम कोर्ट ने एक बार फिर आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। सीजेएम हरेंद्र नाथ की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी आनंद गिरि समेत दो अन्य आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी की न्यायिक हिरासत 12 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर 12 नवम्बर को केस डायरी भी तलब की है।

कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों को फिलहाल अभी जेल में ही रहना होगा। सीजेएम कोर्ट ने चौथी बार तीनों आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की नैनी सेंट्रल जेल से पेशी कराई गई। इसके बाद कोर्ट में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा। मामले की विवेचना की कोर्ट को जानकारी दी। सीबीआई ने कोर्ट में अपनी केस डायरी पेश की और 18 पर्चे काटने की कोर्ट को जानकारी दी।

आरोपियों के वकील ने किया न्यायिक हिरासत बढ़ाने का विरोध
मुख्य आरोपी आनंद गिरि के वकीलों ने न्यायिक हिरासत बढ़ाये जाने का विरोध किया। आनंद गिरि के वकीलों ने दलील दी कि तीन बार पहले भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा चुकी है। कस्टडी रिमांड लेकर सीबीआई पूछताछ भी कर चुकी है। इसलिए, न्यायिक हिरासत बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। सीजेएम हरेन्द्र नाथ की कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से 12 नवम्बर तक के लिए बढ़ा दी है।

12 नवंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई
महंत नरेंद्र गिरि के संदिग्ध मौत मामले की सुनवाई एक बार फिर 12 नवम्बर को होगी। इसमें आरोपियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही नैनी सेंट्रल जेल से पेशी करायी जाएगी। मामले की जांच कर रही सीबीआई कोर्ट को विवेचना में आये नये तथ्यों की जानकारी देगी। गौरतलब है कि महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तीनों आरोपी‌ अभी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।

सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका पर सुनवाई
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए आनंद गिरि की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सेशन कोर्ट ने केस स्पेशल जज आवश्यक वस्तु अधिनियम की अदालत में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया है। अब इस मामले में 9 नवम्बर को स्पेशल जज ईसी मृदुल कुमार मिश्रा की कोर्ट आनन्द गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। हालांकि, आनंद गिरि की जमानत अर्जी का सीबीआई विरोध कर सकती है। सीबीआई के विरोध के बाद मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है।

दो बार खारिज हो चुकी है जमानत अर्जी
आनंद गिरि की दो बार जमानत अर्जी पहले भी खारिज हो चुकी है। 22 सितम्बर को गिरफ्तारी के बाद सीजेएम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आनंद गिरि को जेल भेज दिया था। सीजेएम कोर्ट ने दो दिन पहले 28 अक्टूबर को आनंद गिरि की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस मामले की सुनवाई की अधिकारिता सेशन कोर्ट को ही है।

महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में आरोपियों को नहीं मिली है राहत (सांकेतिक तस्वीर)

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