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जिला अदालत ने आशीष मिश्रा, दो अन्य की जमानत याचिका खारिज की

लखीमपुर खीरी की जिला अदालत ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो 3 अक्टूबर की घटना के मुख्य आरोपी हैं, जिसमें तीन एसयूवी का एक काफिला विरोध करने वाले किसानों के एक समूह पर चढ़ गया, जिसमें चार किसान मारे गए और एक पत्रकार।

अदालत ने दो अन्य आरोपियों लव कुश राणा और आशीष पांडे की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।

निचली अदालत ने पहले तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

जिला सरकार के वकील अरविंद त्रिपाठी ने कहा, “तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और फिलहाल जांच जारी है।”

सरकारी वकील ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष जांच दल ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें गवाहों के बयान और आरोपियों के पास से जब्त हथियारों की बैलिस्टिक रिपोर्ट शामिल है.

“एसआईटी ने कुछ गवाहों के बयान प्रस्तुत किए जो उनके द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए थे। कई गवाहों ने दावा किया कि आशीष मिश्रा को महिंद्रा थार से बाहर निकलते हुए और अन्य आरोपियों के साथ मौके से भागते समय अपने हथियार से फायरिंग करते हुए देखा गया था।

एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों के पास से आशीष मिश्रा की एक राइफल और एक रिवॉल्वर सहित चार हथियार जब्त किए गए हैं। त्रिपाठी ने कहा, “फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी जांच के दौरान जब्त हथियारों पर फायरिंग के सबूत हैं।”

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के स्वामित्व वाली महिंद्रा थार सहित एसयूवी के एक काफिले द्वारा कथित तौर पर पांच लोगों को कुचलने के बाद, दो भाजपा कार्यकर्ताओं और महिंद्रा थार के चालक को कथित रूप से लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला।

चार किसानों और एक पत्रकार की मौत के मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस ने दो भाजपा कार्यकर्ताओं और चालक की मौत के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

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