सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में योजक नहर के दुलही साइफन के डाउन स्ट्रीम में 11.630 से 11.700 के मध्य क्षतिग्रस्त तली एवं किनारों की पुनर्स्थापना की परियोजनाओं हेतु प्रावधानित धनराशि 246.16 लाख रुपये के सापेक्ष 222.50 लाख रूपये चालू परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 29 नवम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि इस परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि से कराये गये कार्यों का सम्बंधित मुख्य अभियंता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर फोटोग्राफ तथा अवमुक्त की गयी धनराशि राजकोष से आहरित किये जाने का प्रमाण पत्र आदि की सूचना शासन को उपलब्ध करानी होगी।
इसके अलावा परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। धनराशि का व्यय स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता के लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
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