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कानपुर: सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, परिवार के सदस्यों, समूह के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

पुलिस ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और उनके परिवार के 17 सदस्यों और समूह के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

काकादेव पुलिस स्टेशन में रविवार को सुब्रत रॉय, उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय, बेटों सुशांतो राय और शिमंतो राय, बहू चांदनी रॉय और ऋचा, भाई जेबी रॉय और समूह के वरिष्ठ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

प्राथमिकी में कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार वार्ष्णेय, करुणेश अवस्थी, अनिल कुमार पांडे, राणा जिया, डीके श्रीवास्तव, रोमी दत्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, ओमप्रकाश श्रीवास्तव और अब्दुल दबीर और ऑडिटर पवन कपूर और आरएन खन्ना के नाम हैं।

कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने सुब्रत रॉय और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की.

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने कई कंपनियों और सोसाइटियों को लॉन्च किया और देश भर में 25 लाख से अधिक लोगों को ठगा, जिसमें कानपुर के एक लाख से अधिक निवासी शामिल थे, कुल मिलाकर 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक।

पीड़ितों के अनुरोध पर शिकायत दर्ज कराने वाले मंदार भारतीय अन्तरराष्ट्रीय के वकील एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय टंडन ने कहा कि कानपुर और देश के अन्य हिस्सों में निवेश और आवास के नाम पर आरोपी व्यक्तियों की कंपनियों के माध्यम से पैसा जमा किया गया था. .

धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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