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प्रदेश के पात्र दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु संशोधित नियमावली जारी

प्रदेश के पात्र दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियमावली-2021 के बिन्दु संख्या-05 को वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु संशोधित कर दिया गया है। नियमावली में यह संशोधन मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100-100 पात्र दिव्यांगजन को मुफ्त मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, श्री हेमन्त राव ने आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्र लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल से लाभान्वित किये जाने हेतु शत-प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की अधिकतम धनराशि मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल का वास्तविक मूल अथवा पूर्व में दी गयी व्यवस्थानुसार रू0 25,000/- जो भी न्यूनतम हो, प्रति दिव्यांगजन अनुमन्य होगा। यदि मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल की कीमत रू0 25,000/- से अधिक होती है तो अनुदान की अधिकतम धनराशि रू0 25,000/- के अतिरिक्त आने वाले व्यय का भार स्वयं लाभान्वित होने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी भरपाई विधायक निधि/सांसद निधि/सी0एस0आर0 या अन्य किसी वित्त पोषण के माध्यम से भी की जा सकेगी। इस अतिरिक्त धनराशि का भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता फर्म को किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म को यह धनराशि प्राप्त होने के बाद शासकीय अनुदान की धनराशि फर्म को विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगा और मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।
आदेशानुसार उत्तर प्रदेश के पात्र दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने की योजनान्तर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल के क्रय की कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण की जायेगी। नियमावली की शेष शर्तें यथावत रहंेगी।