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राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ (प्राधिकरण, छत्तीसगढ़) गठित

 भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (प्राधिकरण, छत्तीसगढ़) का गठन किया गया है। इसके लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विगत दिवस 23 नवम्बर 2021 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनके गठन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा यथावत स्वीकार करते हुए इनके गठन की अधिसूचना जारी की गई है।

जारी अधिसूचना के तहत भूतपूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ वन विभाग श्री देवाशीष दास को प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह सहायक आचार्य रसायन विभाग, नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर डॉ. दीपक सिन्हा को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सदस्य-सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर इसके सदस्य-सचिव होंगे।

इसी तरह प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की सहायता के प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है। उक्त एसईएसी, छत्तीसगढ़ में भूतपूर्व मुख्य वन संरक्षक और भूतपूर्व अपर प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम डॉ. बी.पी. नॉनहरे को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके सदस्यों में प्रो. धातु शोधन और सामग्री अभियांत्रिकी विभाग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता महानदी परियोजना रायपुर श्री किशन सिंह धु्रव, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन विद्यालय, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय डॉ. शैलेश कुमार जाधव, नवाजेदवन सोसायटी पचपेड़ी नाका रायपुर श्री एन.के. चन्द्रिका तथा आचार्य इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर डॉ. मोहम्मद रफीक खान शामिल है। उप सचिव आवास और पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ एसईएसी छत्तीसगढ़ के सदस्य-सचिव होंगे।

प्राधिकरण छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी, छत्तीसगढ़) की सिफारिशों पर अपना निर्णय लेगा। प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एसईएसी, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में न तो कोई परामर्श देंगे, न ही उससे जुड़ेंगे, जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एसईएसी, छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाना है। यदि गत 5 वर्ष में प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एसईएसी, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्श सेवा प्रदान की है या ईआईए अध्ययनों का संचालन किया है, ऐसी स्थिति में, वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एसईएसी, छत्तीसगढ़ की बैठकों में स्वयं सम्मिलित होने से बचेंगे।