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एल्गार परिषद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ एनआईए की अपील खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एल्गार परिषद मामले में कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति यूयू ललित, रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने एजेंसी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।

उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर को भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत इस आधार पर दी थी कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनकी नजरबंदी एक सत्र अदालत द्वारा बढ़ा दी गई थी जिसके पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं थी।

एचसी ने कहा था कि जब एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत नामित एक विशेष अदालत पुणे में मौजूद थी, सत्र न्यायाधीश के पास निर्धारित 90 दिनों से अधिक हिरासत बढ़ाने का अधिकार नहीं था। इसने निर्देश दिया कि उसे जमानत की शर्तों और उसकी रिहाई की तारीख तय करने के लिए 8 दिसंबर को विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

हालांकि, इसने वरवर राव, सुधीर धवले, वर्नोन गोंजाल्विस, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत और अरुण फरेरा द्वारा दायर डिफ़ॉल्ट जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

मामले में गिरफ्तार किए गए 16 कार्यकर्ताओं में भारद्वाज पहले ऐसे हैं जिन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई है। कवि-कार्यकर्ता वरवर राव फिलहाल मेडिकल जमानत पर बाहर हैं। जेसुइट पुजारी स्टेन स्वामी की इस साल 5 जुलाई को मेडिकल जमानत का इंतजार करते हुए एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एनआईए की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने मामले की सुनवाई कर रही अदालत और रिमांड बढ़ाने की अनुमति देने वाली अदालत आदि के बीच अंतर करने की कोशिश की, लेकिन पीठ नहीं मानी.

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