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प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनों को 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान कर रही है

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनों को 50 हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है। सचिव राजस्व विभाग श्री रणवीर प्रसाद ने बताया कि मृतक के परिजन निवास के जनपद में कलेक्ट्रेट में स्थित कोविड-19 अहेतुक सहायता पत्र प्राप्त सेल में हार्ड कापी में आवेदन दे सकते हैं। हार्ड कॉपी में आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्तंींजण्नचण्दपबण्पद पर दिये गये लिंक कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रूपये 50 हजार की अनुग्रह सहायता के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक को कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र व आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति संलग्न/अपलोड करनी होगी। आवेदक को ऑनलाइन या हार्डकापी में से केवल एक ही माध्यम से आवेदन करना है। उन्होंने बताया कि समस्त संलग्नकों सहित आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बंेैक खाते में प्रेषित की जायेगी।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने में या आवदेन से सम्बंधित कोई समस्या/शिकायत होने पर राज्य स्तरीय राहत कन्ट्रोल रूम के टोल फ्री नम्बर 1070 पर फोन करें या जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से सम्पर्क करें। अपर जिलाधिकारियों के फोन नं0 राहत की उपरोक्त वेबसाइट के लिंक कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रू0 50 हजार की अनुग्रह सहायता में उपलब्ध है। अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्तंींजण्नचण्दपबण्पद से डाउनलोड कर सकते हैं।