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वर्ष 2022 के लिए जनपद में सभी आलू शीतगृहो का लाइसेंस नवीनीकरण कराये जाने के निर्देश

प्रदेश में इस वर्ष अभी तक मौसम के अनुकूल रहने से आलू की अधिक पैदावार होने की सम्भावना हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए आलू का भण्डारण समय से सुनिश्चित कराने के लिए निजी शीतगृहो के संचालन हेतु प्राथमिकता पर समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। ताकि आलू भण्डारणकर्ताओं को शीतगृह में कोई असुविधा न होने पाये।
इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उद्यान श्री एम0वी0एस0 रामी रेड्डी द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं जनपदीय लाइसेंसिग अधिकारी (शीतगृह) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्ष 2022 के लिए जनपद में सभी आलू शीतगृहो लाइसेन्स नवीनीकरण कराये जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि बिना लाइसेन्स नवीनीकरण के शीतगृहो को न चलने दिया जाये। शीतगृहो का लाइसेंस नवीनीकरण करते समय भवन, मशीनरी का बीमा, कम्पेशर तथा जनरेटर की स्टैण्ड बाई व्यवस्था, शीतगृहो भवन एवं मशीनरी (अवशीतन) की सुदृढता के सम्बन्ध में सक्षम अभियन्ता का वैधानिक प्रमाण पत्र होना आवश्यक हो। जो शीतगृह किन्ही कारणों से बन्द है, उन्हे भी आगमी भण्डारण सत्र हेतु चालू कराने पर यथोचित कार्यवाही प्राथमिता पर करा ली जाये।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि शीतगृहो में आलू भण्डारण के समय लगने वाली लम्बी कतार एवं सड़क जाम की समस्या न होने पाये। शीतगृहो के भण्डारण क्षमता के सापेक्ष लाइसेन्सधारियों की बुकिंग समय से प्रारम्भ प्रकिया की जाये तथा इस व्यवस्था के अन्तर्गत भण्डारण की 85 प्रतिशत की बुकिंग होने पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।आलू भण्डारण से पूर्व जनपद के प्रत्येक शीतगृह में वर्ष 2022 के लिए निर्धारित किये गये भण्डारण प्रभार की सूचना अवश्य प्राप्त कर ली जाये शीतगृह के मुख्य प्रवेश द्वार एवं सूचना पट पर भण्डारण प्रभार की दर अवश्य प्रदर्शित कर दी जाये। शीतगृह में भण्डारित किये जाने वाले कृ़िष उत्पाद का कृषि उत्पादन मण्डी समिति की निर्धारित दरो के अनुसार अप्रैल माह में स्टाक का बीमा अवश्य करा लिया जाये। भण्डारण के लिए अभी से रणनीति बना ली जाये। दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।